अफजाल अंसारी की याचिका पर यूपी सरकार को सुप्रीम कोर्ट का नोटिस
फाइल फोटो


सुप्रीम कोर्ट ने शुक्रवार को पूर्व सांसद अफजाल अंसारी की याचिका पर उत्तर प्रदेश सरकार को नोटिस जारी किया। अफजाल अंसारी ने गैंगस्टर एक्ट मामले में अपनी दोषसिद्धि को निलंबित करने की मांग की है।

मामले की सुनवाई जस्टिस सूर्यकांत और दीपांकर दत्ता की पीठ ने की। पीठ ने मामले में आगे की सुनवाई 25 सितंबर तक के लिए टाल दी।अफजाल अंसारी ने अपने वकील जुबेर अहमद खान के जरिये इलाहाबाद हाई कोर्ट के आदेश को शीर्ष अदालत में चुनौती दी है। इलाहाबाद हाई कोर्ट ने गैंगस्टर एक्ट मामले में निचली अदालत द्वारा उसे दोषी ठहराने के आदेश पर रोक लगाने से इन्कार कर दिया था।

चार साल की सजा सुनाई गई थी

एमपी/एमएलए कोर्ट, गाजीपुर द्वारा दोषी ठहराए जाने के बाद अफजाल अंसारी को लोकसभा की सदस्यता के अयोग्य घोषित कर दिया गया था। पूर्व विधायक मुख्तार अंसारी के भाई अफजाल अंसारी को चार साल कैद की सजा सुनाई गई थी। 

कृष्णानंद राय हत्याकांड में लगाया गया था गैंगस्टर एक्ट

पूर्व विधायक बाहुबली मुख्तार अंसारी और बहनोई एजाजुल के साथ ही साल 2007 में अफजाल अंसारी के खिलाफ कृष्णानंद राय हत्या का केस दर्ज हुआ था, जिसमें बरी होने के बावजूद उसी के आधार पर गैंगस्टर का मुकदमा कायम किया गया। दलील दी गई कि सिर्फ एक मुकदमे के आधार पर गैंगस्टर एक्ट का केस नहीं चलाया जा सकता। याचिका में गिरोह बंद कानून के तहत कार्यवाही को रद किए जाने की मांग की गई थी।

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